Income Tax Department ने जारी किया नए साल का कैलेंडर

अगर आप टैक्स भरते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके लिए साल भर की टैक्स से जुड़ी हर तरह की जानकारी मुहैया करा दी है। डिपार्टमेंट ने साल 2020 का कैलेंडर जारी किया है। जिसमें टैक्स से जुड़े सभी जरूरी काम-काज की डेडलाइन बताई गई है। इस कैलेंडर में इनकम टैक्स फाइल करने के तरीके भी मौजूद है। सभी टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स ने ई-मेल के जरिए ये कैलेंडर भेजा है।  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह कैलेंडर में 31 दिसंबर 2019 को खत्म हुई तिमाही में बकाया टीसीएस और टीडीएस को चुकाने का रिमाइंडर भी देता है।

31 मार्च 2020 : 31 मार्च 2019 के लिए बिलेटेड या रिवाइज्ड ITR फाइल कर दें। इसमें उस तरह के ITR शामिल किए जाते हैं। जिनका अभी तक असेस्मेंट पूरा नहीं हुआ है। 

15 मई 2020 : फिस्कल ईयर 2019-20 की चौथी तिमाही के लिए टीसीएस स्टेटमेंट को जमा करने की डेडलाइन 15 मई 2020 है ।

31 मई 2020 : अगर आपने TDS  जमा किया है तो आपको इसका स्टेटमेंट भी देना होता है। इसलिए पिछले तिमाही के TDS का स्टेटमेंट 31 मई 2020 तक जमा करना है। 

15 जून 2020 : फिस्कल ईयर 2020-21 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त के पेमेंट करने की समय सीमा है।

31 जुलाई 2020 : व्यक्तिगत तौर पर टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। डिपार्टमेंट विशेष परिस्थियों में इसकी तारीख को आगे खिसका सकता है।

15 सितंबर 2020 : एडवांस टैक्स का दूसरा इन्सटॉलमेंट जमा करने की अंतिम तारीख है। इससे आपको सुविधा होगी और पेनाल्टी से भी बच पाएंगे।

30 सितंबर 2020 : जिन लोगों का अकाउंट एडिट होता है और कॉरपोरेट टैक्स भरने वालों के लिए 30 सितंबर डेडलाइन है।

15 दिसंबर 2020 : इनकम टैक्स के इस कैलेंडर के मुताबिक अगर आप एडवांस टैक्स जमा करते हैं तो आपको असेस्मेंट ईयर 2020-21 के तीसरे इंस्टॉलमेंट की राशि जमा करने की डेडलाइन 15 दिसंबर है।

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